सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने घरों और अवैध अतिक्रमण को हटाने के अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा किए गए उल्लेख पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
दिया.
दवे ने कोर्ट से कहा, "कुछ गंभीर मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है. जिस पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन उन्होंने आज सुबह 9 बजे विध्वंस शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि हम इसका उल्लेख करेंगे."
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने
आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य
प्रदेश और गुजरात में बुलडोज़र से कार्रवाई पर बहस किया.
सिब्बल ने अधिकारियों द्वारा की गई
कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया.
याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि दंडात्मक उपाय के रूप में अभियुक्तों की संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है.
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