राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है
राज्य में राष्ट्रपति शासन भारत के
संविधान के अनुसार लगाया जाता है
संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसका
प्रावधान है
राष्ट्रपति शासन सिर्फ दो आधार पर ही
लगाया जाता है
जब किसी राज्य में प्रशासन सविंधान के
अनुसार न चलाया जा रहा हो
अथवा
उस राज्य के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो
उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया
जाता है
राज्य का शासन केंद्र सरकार के आधीन हो
जाता है
राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुरोध पर लगाया जाता है
प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था
देश के
प्रधानमंत्री के सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी एसपीजी संभालती है
जब
प्रधानमंत्री राज्य में दौरे पर जाते हैं तो राज्य प्रशासन के ऊपर
सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है
एसपीजी और
पीएमओ के समन्वय से सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभालनी होती है प्रधानमंत्री के
सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है
प्रधानमंत्री
जब किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो एसपीजी से लेकर राज्य पुलिस और
स्थानीय खुफिया विभाग तैनाती होती है
एसपीजी की टीम पहले
ही संबंधित राज्य में जाकर कार्यक्रम स्थल का मुआयना करती है
एसपीजी के उच्चाधिकारियों की स्थानीय पुलिस के साथ पूरी बैठक होती है
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