17 December 2021

कब-कब बढ़ाई गई शादी-विवाह की उम्र ?

1860 में IPC में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध अपराध था


1927 में ब्रिटिश सरकार ने कानून के माध्यम से इसको 12 वर्ष कर दिया था

 

इससे कम आयु की लड़कियों के साथ विवाह को अमान्य घोषित किया गया था

 

1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत उम्र का पुनर्निर्धारण हुआ

 

लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित किया गया

 

1949 में संशोधन के माध्यम से लड़कियों के लिये विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी गई

 

1978 में कानून में फिर से संशोधन कर लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई

 

सरकार इसी संसद सत्र में संशोधन के जरिये लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने जा रही है


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