1860 में IPC में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध अपराध था
1927 में ब्रिटिश सरकार ने कानून के
माध्यम से इसको 12 वर्ष कर दिया था
इससे कम आयु की लड़कियों के साथ विवाह
को अमान्य घोषित किया गया था
1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत
उम्र का पुनर्निर्धारण हुआ
लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 और लड़कों
के लिए 18 निर्धारित किया गया
1949 में संशोधन के माध्यम से लड़कियों के
लिये विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी गई
1978 में कानून में फिर से संशोधन कर
लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई
सरकार इसी संसद सत्र में संशोधन के
जरिये लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने जा रही है
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