मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आदिवासी महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने
के आरोप में शनिवार को
दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला
दर्ज किया गया है।
राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने
आरोपितों की पहचान नवलपुरा गाँव
के निवासी अनार सिंह जमरे (35) और
उसकी पत्नी लक्ष्मी जमरे (32)
के रूप में हुई है। 10 दिसंबर को मदिल गाँव के निवासी प्रकाश चौहान की शिकायत के आधार
पर मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम
के तहत गिरफ्तार किया गया है।
शिकायत में दंपति पर आरोप लगाया गया है
कि वे आदिवासी महिलाओं को अपने घर बुलाकर
उन्हें पैसे, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा, रोजगार और अन्य सुविधाओं का लालच देकर
ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहते
थे। आरोपितों के पास से धर्म परिवर्तन से जुड़े कुछ साहित्य, पेन ड्राइव और अन्य सामग्रियाँ भी जब्त की गई हैं।
राजपुर थाना प्रभारी के अनुसार स्थानीय अदालत द्वारा आरोपितों को जमानत दिए जाने
के बाद उन्हें रिहा किया गया है।
मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियमन 2020 के तहत विवाह या किसी भी अन्य माध्यम से जबरन धर्मांतरण
कराने पर आरोपित को 10 वर्ष तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये मामला भी न्यालय के
समक्ष है। ऐसे में अब देखना ये होगा की कोर्ट क्या कुछ कार्रवाई करता है और कितनी
जल्दी इस इस आरोपियों को सजा मिलती है.
No comments:
Post a Comment