17 December 2021

विवाह की उम्र में कानूनी बदलाव केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र किया तय 


18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी


केंद्रीय कैबिनेट ने उम्र बढ़ाने वाली प्रस्ताव को दी मंजूरी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किए थे


लालकिले से प्रधानमंत्री ने दी थी इसकी जानकारी


वर्तमान में देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है


 जबकि महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष है


कानून में बदलाव के बाद अब दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 होगी


सरकार इसके लिए तीन केन्द्रीय कानून में करेगी संशोधन


बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में होगा संशोधन


नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी


टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था


पिछले साल दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी

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