सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र किया तय
18
वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
केंद्रीय
कैबिनेट ने उम्र बढ़ाने वाली प्रस्ताव को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किए थे
लालकिले
से प्रधानमंत्री ने दी थी इसकी जानकारी
वर्तमान
में देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है
जबकि महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष है
कानून
में बदलाव के बाद अब दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 होगी
सरकार
इसके लिए तीन केन्द्रीय कानून में करेगी संशोधन
बाल
विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट
में होगा संशोधन
नीति
आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी
टास्क
फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था
पिछले साल दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी
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