कर्नाटक
की राजधानी बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने देश
में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर गंभिर सवाल खड़ा हो
गया है। अतुल सुभाष और उसके परिवार पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली पत्नी
निकिता सिंघानिया ने कुल 9 केस
दर्ज करवाए थे। हालांकि, इनमें
से कई केस पत्नी ने यह कहकर वापस ले लिए कि उसे जानकारी नहीं है या वकील ने उसकी मर्जी के बिना केस फाइल किए थे। लेकिन जिस
केस की प्रक्रिया आज भी लंबित है, वो
क्या था और अतुल सुभाष पर क्या आरोप लगाए थे? मरने
से पहले अतुल सुभाष ने इन सारे आरोपों की क्या दलील लिखी है? वो भी जान लीजिए...
अतुल
सुभाष
पर पत्नी के FIR में आरोप
अतुल
सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने जौनपुर कोतवाली में 24 अप्रैल 2022 को
एफआईआर दर्ज करवाई थी
क्राइम
नंबर 115/2022 पर आईपीसी की धारा 498/ 323/ 504/ 506 और 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम में एफआईआर दर्ज करवाई थी
एफआईआर
में पति अतुल सुभाष मोदी के साथ अतुल की मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को भी नामजद किया
गया था
एफआईआर में आरोप लगाए गए कि 26 अप्रैल 2019
को अतुल और निकिता
सिंघानिया की शादी वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल से हुई थी
शादी के बाद से ही अतुल सुभाष और उसका परिवार 10 लाख रुपए दहेज में मांगने लगा था
पति शराब पीकर मारपीट करता था, पति-पत्नी के रिश्तों में हैवानियत की जाती
थी, नौकरीपेशा निकिता की सैलरी को पति अतुल सुभाष अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा
लेता था
आरोपों में आगे था कि 16 अगस्त 2019
को सास और ससुर ने
निकिता के जौनपुर में मायके जाकर 10 लाख रुपए मांगे
अगले ही दिन 17
अगस्त 2019 को निकिता के पिता की मौत हो गई, लोगों के
समझाने पर पति अतुल सुभाष पत्नी निकिता को बेंगलुरु लेकर आ गया
17 मई 2021
को अतुल ने सुबह निकिता
और उसकी मां को मारपीट कर फ्लैट से बाहर निकाल दिया
पुलिस से शिकायत की गई, पुलिस ने कपड़े और डॉक्यूमेंट निकिता को दिलवाए, जिसके बाद निकिता अपनी मां और अपने बेटे को
लेकर मायके चली आई
पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई इस FIR के बाद निकिता सिंघानिया और उसके बेटे के लिए ₹2 लाख महीना मेंटेनेंस का केस भी दायर किया गया
पत्नी निकिता के आरोप पर अतुल की सफाई
अतुल सुभाष ने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में पत्नी
निकिता सिंघानिया की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के एक-एक आरोप पर सबूत के साथ
सफाई दी है
अपने सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने लिखा है कि निकिता
से उनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए हुई थी
बिहार के समस्तीपुर में निकिता अपने सास ससुर के बीच
सिर्फ शादी के 2 दिन तक ही रही
उसके बाद वह अतुल सुभाष के साथ बेंगलुरु चली गई।
दो दिनों में निकिता अपने ससुर से ही एक या दो बार मिली
इसकी पुष्टि मृतक अतुल सुभाष के चचेरे भाई ने भी की
है
शादी साल 2019 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर
की निकिता सिंघानिया के संग हुई थी
2019 में हुई शादी के बाद निकिता
ने बच्चे का जन्म दिया
इसके बाद पति और पत्नी के बीच मतभेद हो गया
पत्नी ने जौनपुर में अतुल और उनके परिवार के ऊपर कई केस
दर्ज करवा दिए
केस दर्ज होने के कारण अतुल को कई बार जौनपुर आना- जाना पड़ता
था
सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने शराब पीकर मारपीट करने पर भी सफाई दी है
सुसाइड नोट में अतुल ने लिखा है, उसके जैसी मजबूत काठी वाला व्यक्ति अगर मारपीट करेगा तो कहीं हड्डी टूटती, खून निकलता
मारपीट का निशान पड़ता, कोई वीडियो,
कोई फोटो होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही ऐसा होने पर
पुलिस को कोई सूचना दी गई
FIR में निकिता ने आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने 10 लाख रुपए मांगे जिसके आघात से उसके पिता की
मौत हो गई
जबकि कोर्ट में दिए बयान में निकिता ने साफ कहा कि उसके पिता लंबे समय से
बीमार चल रहे थे
वह हार्ट के मरीज थे, दिल्ली के एम्स से इलाज हो रहा था।
उनकी अचानक तबियत बिगड़ी तो वाराणसी के अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत
हो गई
निकिता ने अपने पिता की मौत के बाद पति और ससुराल वालों पर हत्या का एक और
केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज करवाया था
बाद में निकिता ने कहा कि उसे कोर्ट के द्वारा दर्ज केस की जानकारी नहीं है
10 लाख रुपए दहेज मांगे जाने पर अतुल सुभाष ने लिखा, उसमें खुद ही बिजनेस में जरूरत पर ससुराल
वालों को 15
लाख रुपए दिए थे
ससुराल वालों ने बिजनेस में पैसा लगाने के बजाय एक करोड़ का घर खरीद लिया
जब अतुल ने पैसे वापस मांगना शुरू किया तो अप्रैल 2021 में उसे सिर्फ डेढ़ लाख रुपए वापस किए गए
जो व्यक्ति खुद 40
लाख रुपए की नौकरी कर
रहा हो वह 10
लाख रुपए के दहेज क्यों
मांगेगा ?
FIR में निकिता ने पति-पत्नी के संबंध में हैवानियत का भी आरोप लगाया
अपने सुसाइड नोट के जरिए अतुल सुभाष इसे खारिज करते हुए कहा, सिर्फ कह देने से हैवानियत नहीं साबित होते, सबूत होना जरूरी है
सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने प्रताड़ना का जिक्र करते हुए कहा कि दहेज
प्रथा में FIR
दर्ज होने के बाद वह
बेंगलुरु से
आया
उसका छोटा भाई दिल्ली से और बूढ़े मां-बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए
जिस व्यक्ति को साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हों, वह निजी तौर पर 40
बार कोर्ट की पेशी पर
पहुंचा
सुसाइड
नोट के जरिए अतुल सुभाष ने न सिर्फ अपने और परिवार के ऊपर दर्ज केस को लेकर सबूत
के साथ दलील दी,
बल्कि अदालत प्रक्रिया
में कैसे प्रताड़ना होती है, उसका भी जिक्र किया है। जज, अतुल और निकिता के बीच कोर्ट में हुई बात में अतुल सुभाष ने
गंभिर आरोप लगाएं हैं।
फैमिली कोर्ट की महिला जज पर गंभीर आरोप
जज- इस केस में समझौता क्यों नहीं कर लेते?
अतुल- मैडम, ये लोग पहले 1 करोड़ की मांग कर रहे थे। मगर अब 3 करोड़ की डिमांड कर
रहे हैं
जज- फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रहे हैं
अतुल- मैडम, आप देखिए, इन लोगों ने कैसे-कैसे आरोप मेरे और
मेरे परिवार पर लगाए हैं। कितने केस डाले हैं, ये लोग मुझे मेरे बच्चे से भी नहीं
मिलने दे रहे हैं। ये खुद घर छोड़ कर गई है और अब मुझे और मेरे परिवार को परेशान
कर रही है। मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है।
जज- तो क्या हो गया केस डाल दिया तो
तुम्हारी पत्नी है वो
अतुल- मैडम, आप एनसीआरबी का डेटा देखिए, लाखों आदमी जान दे रहे हैं, इन फर्जी
केसों की वजह से
निकिता (अतुल की पत्नी)- तो तुम भी जान क्यों
नहीं देते हो ?
जज हंसी और उसने निकिता को बाहर जाने
के लिए बोल दिया
जज- ये केस सब फर्जी होते हैं, ऐसा ही
होता है। तुम अपना और अपने परिवार के बारे में सोचो। ये केस सेटल कर लो। हम
तुम्हारी मदद करेंगे
अतुल-
ठीक है मैडम, आप मदद करिए, लेकिन
मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं
जज- हम करवाएंगे, मैं 5 लाख रुपये लूंगी,
मैं ये केस सेटल करवा लूंगी इसी कोर्ट में समझौता हो जाएगा। तुम काफी पैसा कमाते
हो, तुम्हारी पत्नी निकिता भी मान जाएगी नहीं तो तुम और तुम्हारे माता-पिता जिंदगी
भर कोर्ट के चक्कर काटते रहोंगे।
अतुल- मैंम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं। मेरी पत्नी
से पूछताछ में कितनी बातें निकल कर आई हैं। आप हमारा केस मेरिट पर सुनिए
जज- ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पर ही
सुनते हैं। तुम बाहर जाओ
फिलहाल अतुल सुभाष के सुसाइड नोट के जरिए लगाए गए आरोपों पर निकिता सिंघानिया
का परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं अतुल सुभाष के वकील
दिनेश मिश्रा का कहना है कि ऑर्डर कभी-कभी गलत ही होता है। तो ऊपरी अदालत में जा
सकते थे।
निकिता के वकील दिनेश मिश्रा कह रहे हैं
कि फैसले के नाम पर जज साहिबा पर पांच लाख मांगने की बात थी। वह किसके माध्यम से
था। गहराई से सब पक्षो की जांच कर कार्रवाई की जाय। तभी न्याय होगा।
अतुल के पिता पवन कुमार का कहना है कि अतुल कहता था कि सुलह कराने वाले कोर्ट में कानून के मुताबिक काम नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के नियम भी यहां नहीं माने जाते हैं। उसे बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था। उसकी पत्नी उस पर एक के बाद एक केस दर्ज कराती गई। वह जरूर बहुत थक गया होगा, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा। अचानक हमें उसके सुसाइड की खबर मिली। उसने हमारे छोटे बेटे को रात 1 बजे ई-मेल भेजा था। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर जो आरोप लगाए हैं, वो सब सच हैं। वहीं, अतुल के भाई बिकास कुमार ने कहा कि मेरे भाई से अलग होने के 8 महीने बाद उसकी पत्नी ने डिवोर्स का केस दर्ज कराया और मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ अलग-अलग कानूनों और धाराओं में केस दर्ज कराए। इस देश का हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। मेरे भाई ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हमें छोड़कर चला गया। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या पर पुरुष अधिकार कार्यकर्ता बरखा त्रेहन का कहना है कि हर रोज पुरूष मर रहे हैं। त्रेहान ने कानून व्यवस्था कई गंभिर सवाल खड़े किए हैं।
पत्नी के हैरेसमेंट पर 90 मिनट का वीडियो बनाने के बाद अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है। साथ ही भ्रष्ट सिस्टम के
सामने भी इंजीनियर अतुल ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब आगे देखना होगा कि अतुल को कबतक न्याय मिलता
है।
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