13 September 2022

राष्ट्रीय शोक घोषित करने के नियम

गणमान्य व्यक्तियों के मामले में केंद्र को यह अधिकार है कि विशेष निर्देश जारी कर राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर सकती है

देश में किसी बड़ी आपदा के वक्त भी राष्ट्रीय शोकघोषित किया जा सकता है

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है

शोक के दौरान सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहते हैं

देश के बाहर भारतीय दूतावासों और उच्‍चायोगों में भी राष्‍ट्रीय ध्‍वज को भी आधा झुकाया जाता है

किसी तरह के औपचारिक और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है

राजकीय शोक की अवधि के दौरान समारोहों और आधिकारिक मनोरंजन की भी मनाही रहती है

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