गणमान्य व्यक्तियों के मामले में केंद्र को यह अधिकार है कि विशेष निर्देश जारी कर राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर सकती है
देश में किसी बड़ी आपदा के वक्त भी ‘राष्ट्रीय शोक’ घोषित किया जा सकता
है
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है
शोक के दौरान सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय
ध्वज आधे झुके रहते हैं
देश के बाहर भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज
को भी आधा झुकाया जाता है
किसी तरह के औपचारिक और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है
राजकीय शोक की अवधि के दौरान समारोहों और आधिकारिक मनोरंजन की भी मनाही रहती है
No comments:
Post a Comment