ग़ाज़ियाबाद के डासना मंदिर में एक थप्पड़ पर पूरे देशभर में सर कलम
करने से लेकर फतवे जारी करने की बात तो आपने हाल हीं में खूब सुना होगा..मगर अब दिल्ली में एक मौलवी पर मस्जिद के भीतर एक
नाबालिग लड़की का बलात्कार करने का आरोप लगा है, फिर भी कोई हाय तौबा नहीं होरहा है. मौलवी तो गिरफ्तार होचुका है मगर सवाल
डासना मंदिर पर हो हल्ला करने वालों से है की आखिर मौलवी द्वारा की गई बलात्कार पर
इतनी चुप्पी क्यों है..?
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस घटना के सम्बन्ध में जब जानकारी दी तो लोग सुन कर सन्न रह गए. पुलिस ने इस मामले की FIR दर्ज करने के बाद बलात्कारी मौलवी को अदालत में पेश किया..कोर्ट ने बलात्कारी मौलवी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद ये
कार्रवाई की गई.. पुलिस जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया पूरी करने की
बात कर रही है. शिकायत के अनुसार, पीड़ित
नाबालिग लड़की ने अपने बयान में बताया है कि रविवार मई 30 2021 को रात 10 बजे ये घटना तब हुई, जब वो पानी भरने के लिए मस्जिद के भीतर
गई थी.
लड़की की बयान के अनुसार 48 वर्षीय आरोपी मौलवी ने उसे रोका और उसको खिंच कर मस्जिद के अन्दर लेगया. उसके बाद मौलवी ने नाबालिग के साथ घिनौने घटना को अंजाम दिया. पीड़िता बच्ची बदहवास अवस्था में किसी तरह से घर पहुंची.. और मौलवी के द्वारा किये गए घिनौने बलात्कार की घटना के बारे में परिजनों को बताया.
मासूम
बच्ची की इस दर्दनाक आपबीती सुनने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. पीड़िता का
मेडिकल कराया गया जिसमे बलात्कार की पुष्टि हुई..इसके बाद पुलिस ने बलात्कारी
मौलवी को ग़ाज़ियाबाद के लोनी से गिरफ्तार कर लिया. मस्जिद के बाहर आक्रोशितों की
भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्हें शांत कराने के लिए वहां पर
भारी पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ी.
लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए..मौलवी
ने मस्जिद के पिछले दरवाजे से निकल कर भाग खड़ा हुआ...और गाजियाबाद के लोनी में शरण
ली. आरोपित की पहचान मोहम्मद इलियास के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी मौलवी को
गिरफ्तार करने के लिए टेक्नीकल सर्विलांस का सहारा लिया. सर्विलांस में मौलवी का
लोकेशन गाजियाबाद के लोनी का ट्रेस हुआ जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने
बलात्कारी मौलवी मोहम्मद इलियास को गिरफतार कर लिया.
12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की काउंसिलिंग
की भी व्यवस्था की गई है आरोपित के खिलाफ IPC की
धारा-376 (रेप) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों
का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO Act) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. आरोपित मौलवी मूल रूप से राजस्थान
के भरतपुर का रहने वाला है.
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